नाबालिग पर ज्यादती और बहला-फुसलाकर ले जाने पर जुर्माना-सजा

नाबालिग पर ज्यादती और बहला-फुसलाकर ले जाने पर जुर्माना-सजा

10 वर्ष का कठोर कारावास
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                                                    नरसिंहपुर से सलामत खां की रिपोर्ट..
 (नरसिंहपुर // टाइम्स ऑफ क्राइम) संपर्क:-  9424719876

नरसिंहपुर। जिला सत्र न्यायालय ने एक युवक को एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ दुराचार करने के आरोप में अलग-अलग तौर पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामला यह है कि 20 जनवरी 2013 को गोटेगांव से एक नाबालिग लड़की को ग्राम लक्ष्मणगंज, जिला राय बरेली निवासी 23 वर्षीय सुनील चौधरी बहला-फुसलाकर ले गया था। लड़का-लड़की बेलहाई में आमने-सामने रहते थे। इस मामले में गोटेगांव थाने में में गुमइंसान का मामला दर्ज हुआ। 

इसके बाद पुलिस ने 3 फरवरी को अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में युवक सुनील को उसके जीजा राजेश चौधरी ने मद्द की, उसे भी पुलिस ने सहअभियुक्त बताया। अपराध धारा 363, 366, 376, सहपठित धारा 4 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला कायम किया गया। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने विचारण करते हुए कहा कि समाज में बालिकाओं-स्त्री के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए समुचित दंड दिया जाना अपराध की रोकथाम और समाज के लिए जरूरी है। 

इस मामले में धारा 363 भादसं के तहत 5 वर्ष, धारा 366 के तहत 7 वर्ष और धारा 376 भादसं सहपठित धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों धाराओं में 1-1 हजार रु. जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक माह के की सजा और भुगतना होगा।

Posted by Unknown, Published at 07.35

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