आरटीआई : आईजी तनूजा श्रीवास्तव पर चौथी बार जुर्माना

आरटीआई : आईजी तनूजा श्रीवास्तव पर चौथी बार जुर्माना

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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव द्वारा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मांगी गई सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आज मंगलवार को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे पूर्व भी उन पर श्री ठाकुर को ही सूचना नहीं देने के कारण आरटीआई एक्ट में तीन बार जुर्माना लग चुका है. श्री ठाकुर ने अपने सेवा सम्बन्धी एक प्रकरण में सूचनाएँ मांगी थी. मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने सुश्री श्रीवास्तव को बार-बार सूचना प्रदान करने के आदेश दिए लेकिन वे आयोग के आदेशों की अवहेलना करती रहीं, जिसपर श्री पंकज ने उन पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अर्थदंड लगाया. सुश्री तनूजा को श्री ठाकुर को उनके स्वयं को जातिविहीन कहे जाने और उनके काव्य संकलन \'आत्मादर्श\' के सम्बन्ध में सूचना नहीं देने पर पूर्व में भी दो बार 25,000 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. दस हज़ार रुपये का तीसरा जुर्माना मात्र दस दिन पहले लगाया गया था
Posted by Unknown, Published at 05.01

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