नरसिंहपुर का डॉन नहीं लड़ पाएगा चुनाव

नरसिंहपुर का डॉन नहीं लड़ पाएगा चुनाव

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भोपाल से विशेष संवाददाता (टाइम्स ऑफ क्राइम)

नरसिंहपुर विधान सभा चुनाव की तैयारी में लगे नेताओं में से कुछ नेता अपने को संत तो कोई महासंतों की श्रेणी में रख रहे है। प्रशासनिक कार्य प्रणाली के अनुसार चुनावी चरणों को पुरा करने में नेताओं से उनके चरित्र व व्यवहारिक गुणवत्ता का आकलन होता है। जिसके लिए सभी उम्मीदवार नेताओं से शपत्र पत्र लिया जाता है। जिसमें उक्त उम्मीदवार का कार्य विवरण व प्रकरण सम्पत्ती आदि का विवरण होता है। 

चुनाव आयोग की इस चरण प्रणाली में जो उम्मीदवार गलत जानकारी देता है उसे चुनाव आयोग चुनाव के अयोग्य मानता है। ऐसा ही एक मामला विधान सभा चुनाव वर्ष 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी जालम सिंह पटेल द्वारा निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपत्र पत्र में असत्य जानकारी का आया है जिसमें तुलसी राम पटेल ग्राम सगौनी जिला नरसिंहपुर ने 24.10.13 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल एंव जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नरसिंहपुर को शिकायत करते हुए बताया है वर्ष 2008 में संपन्न चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी जालम सिंह पटेल ने नाम निर्देशन पत्र के साथ दिये गये शपत्र पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत की है। इसलिए श्री जालम सिंह पटेल को आगाली चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। 4.11.08 को जालम सिंह पटेल के उपर लगभग 28 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। इसमें से मात्र 4 प्रकरणों की जानकारी दी है। जबकि गोटेगॉव थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनॉक 04.11.08 की स्थिति में श्री जालम सिंह पटेल पर 38 मामले दर्ज थे। जिनमें से

01 दो मामलों में 1000 आर्थिक दण्ड की सजा दी गई। 
2. एक मामले में एक माह कैद की सजा मिली है।, 3. एक मामले में राजीनामा हुआ है। 4. दो मामले खारिज कर दिये गये है। 5. तीन मामलों में दोष मुक्त किये गये है। 6. दो मामलो में हत्या लगा है। 7. तथा शेष मामले न्यायालय में लंबित थे। जालम सिंह पटेल का 107, 116, से लेकर धारा 307, 302 तक के अनेको आपराधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में आज भी लंबित है। विभिन्न मामलों से संबंधित गोटेगॉव थाना से प्राप्त जानकारी की प्रति तथा श्री पटेल के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। 
1. करेली थाना मामला क्र.34/08 भा.द.वि धारा 147, 148, 323, 436, 427, 506। 
2. गोटेगॉव थाना मामला क्र. 161/07 भा.द.वि धारा 147, 148, 427, 328, जिसमें तत्कालीन भाजपा जिला महामंत्री श्री मोहन सिंह पटेल पर हमला किया गया था। 
3. गोटेगॉव थाना मामला क्र. 162/07 भा.द.वि धारा  147, 148, 427, 323, 506, 324, 457, 325 जिसमें भाजपा कार्यालय में घुसकर मण्डल अध्यक्ष बद्री चौकसे पर जानलेवा हमला किया गया। 
4. थाना जामिया जिला छिन्दवाड़ा मामला क्र. 533/05 आम्र्स एक्ट 25/27 तथा भा.द.वि धारा 294, 506 बी 341, 323, 147, 148, 149, 452।
5. थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर मामला क्र. 356/12  दि. 28.3.12 भा.द.वि धारा 302 बहोरीपार डम्पर कांड, मनोज चौकसे और बलराम राजपूत की हत्या का आरोप।

ल्ेकिन थाना गोटेगॉव से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित मामले से संबंधित जानकारी तथा कुछ मामलों में मिली सजा को शपत्र पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जालम सिंह पटेल द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2008 में नाम निर्देशन पत्र के साथ संलंग्न शपत्र पत्र में झूठी जानकारी प्रस्तुत की उक्त विषय से अवगत कराते हुए तुलसी राम पटेल ने निवेदन किया है जालम सिंह पटेल के शपत्र पत्र की सूक्ष्मता से जॉच की जाये और चुनाव आयोग को झूठा शपत्र पत्र प्रस्तुत कर अपनी आपराधि पृष्ठभूमि को छिपाने का प्रयास किया गया है। तुलसी राम पटेल ने जालम सिंह पटेल पर चारसौबीसी का मामला दर्ज करने की अपील की है।


मामले की जानकारी मुझे जिला निर्वाचन से आज प्राप्त हुई है। मे 24 घण्टे के अन्दर मामले की जॉच के सम्बध को रिर्पोट दुंगी। 
रानी वाटन 
जिला अपर कलेक्टर नरसिंहपुर 

Posted by Unknown, Published at 02.51

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