अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल का अपराध न्यायालय के हवाले

अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल का अपराध न्यायालय के हवाले

अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल का 
अपराध न्यायालय के हवाले
आर.एस अग्रवाल
toc news internet channel

भोपाल.  उपपंजीयक सहकारिता ने अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर सिंघल एवं उनके संचालक मण्डल के विरूद्ध म.प्र सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 76(2) के दण्डनीय अपराध किये जाने पर प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष अपराध दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। इस मामले में सहकारिता विभाग के सव-आडिटर अनिल अग्रवाल प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के सामने प्रकरण षासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सदस्यता सूचि से छेड़छाड़ कर सहकारी विधान का उल्लघंन कर दण्डनीय कार्य किया था। इस मामले में उपपंजीयन सहकारिता ने तत्कालीन कार्यकारिणी समिति को तीन बार कारण बताओं नोटिस क्रमषः 14 फरवरी एवं मार्च में एक नोटिस जारी कर 8 मई को जवाब देने को कहा था। तीन बार दिये नोटिस का तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर सिंघल ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस कारण उपपंजीयक सहकारिता ने विधि अनुसार यह कार्यवाही की है।

अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित की अग्रवाल नगर में भूमि है, पिछले तीस वर्षों से स्थापित यह सोसायटी विवादों के घेरे में रही है। हाल ही में इस संचालक मण्डल ने हद की सीमा पार करते हुए अपने परिजनों एवं रिष्तेदारों को सदस्य बनाकर भूखण्ड आवंटित कर दिये और वही पुराने 64 सदस्यों की सदस्यता निष्काषित कर दी थी। अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति के पीडि़त सदस्यों ने तत्कालीन कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव भोपाल को जनसुनवाई के माध्यम से षिकायतें की थी।म.प्र सहकारिता अधिनियम 76/2 की धारा 72(घ) में वार्णित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कोई भी कार्य धारा 74 के अधीन अपराध होगा और उसका उस रूप में अर्थ लगाया जायेगा कि अर्थात सदस्यता सूची से छेड़छाड़।

विषेष आग्रह
यह जानकारी इस प्रतिनिधि को उपपंजीयक सहकारिता ने मोबाइल पर देते हुए पृष्टि की है।

Posted by Unknown, Published at 05.06

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Copyright © THE TIMES OF CRIME >