यौन उत्पीड़न की शिकायत मेल से भी भेज सकती है महिलाएं

यौन उत्पीड़न की शिकायत मेल से भी भेज सकती है महिलाएं

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नई दिल्ली. अब महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन भी कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने सीमा क्षेत्र में यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक कमेटी गठित की है. इस कमेटी ने व्यथित महिलाओं की शिकायतें ईमेल और पोस्ट के माध्यम से भी स्वीकार करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट के परिपत्र में कहा गया है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन ऐट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रैसल) रेगुलेशन (जीएसआइसीसी), 2013 के तहत सदस्य सचिव व पंजीयक रचना गुप्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को लिखित में शिकायत भेज सकती हैं. कहा गया है कि इस कमेटी की पहली बैठक पिछले साल नौ दिसंबर को हुई थी. इसका मकसद इस रेगुलेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना और इससे जुड़े मुद्दों पर फैसला लेना था.

परिपत्र में कहा गया है कि शिकायतें पंजीकृत डाक, कुरियर, स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिये भेजी जा सकती हैं. दिए गए पते पर खुद आकर भी शिकायत सौंपी जा सकती है. यह भी कहा गया है कि जांच की कार्यवाही की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी. रचना गुप्ता की मेल आइडी गुप्ता डॉट रचना ऐट द रेट ऑफ इंडियनजूडिशीयरी डॉट जीओवी डॉट इन है. इस साल जनवरी में कमेटी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि नवंबर 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से उसे दो महिला वकीलों की ओर से दो शिकायतें मिली हैं और वे निपटारे के लिए लंबित हैं.
Posted by Unknown, Published at 00.20

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