इंजिनियर की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने के आदेश

इंजिनियर की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने के आदेश

 अनुपातहीन संपत्ति को जब्त करने का आदेश

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इंदौर।। मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने सरकारी सब-इंजिनियर की दो करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य वाली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक, इस संपत्ति का इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा।

असिस्टेंड डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर आशीष खरे ने बताया कि स्पेशल जज अवनींद्र कुमार सिंह ने आरईएस के सब-इंजिनियर संतोष आर्य की दो करोड़ 40 लाख 15 हजार 176 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। सरकारी कर्मचारी पर आरोप है कि उसने भ्रष्ट तरीकों से यह मिल्कियत बनाई।

खरे ने बताया कि कोर्ट ने 'मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011' के तहत आर्य की जिस चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। इसमें 4.25 हेक्टेयर कृषि भूमि, पांच मकान, पांच फ्लैट, एक भूखंड, बैंक खातों की जमा राशि और सोने-चांदी के जेवरात शामिल हैं। सब-इंजिनियर की अचल संपत्तियां इंदौर, भांडेर (दतिया) और झांसी में हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस के आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 17 सितंबर 2011 को आर्य के अलग-अलग ठिकानों पर छापे मारकर उसकी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया था। जब ये छापे मारे गए तब आरईएस का सब-इंजिनियर बड़वानी जिले में पदस्थ था।
Posted by Unknown, Published at 02.18

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