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अशोक गोयल बिल्डर्स भोपाल का अड़ीबाज शाहिद खान उर्फ भूरा कबाड़ी भोपाल पुलिस के शिकंजे में आ गया है अभी ये भोपाल जेल में है इस पर विनय डेविड पत्रकार पर रिवाल्वर अड़ाकर फिरोती मागने का गंभीर आरोप है एम. पी. नगर पुलिस कल सोमवार को पुलिस रिमांड पर मागेगी और रिवाल्वर जप्ती के साथ साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करेगी
भोपाल। अशोक गोयल का शूटर शाहिद ख़ान उर्फ भूरा कबाड़ी को होशंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था . शाहिद ख़ान पर भोपाल सहित प्रदेश मे दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं कई वर्षो से ये पुलिस को चकमा दे रहा था, भोपाल में शाहिद ख़ान गोयल बिल्डर्स के संचालक अशोक गोयल के लिए अड़ीबाजी कर वसूली का काम करता था रिवाल्वर अड़ा कर अड़ीबाजी करने वाले शाहिद खान अशोक गोयल का शूटर है जिसके ऊपर होशंगाबाद थाने में दर्जनों केस दर्ज है जिसमें वो पहले से ही फरार था । शाहिद खान का मूल व्यवसाय कबाड़ी का है। होशंगाबाद के लोग उसे भूरा कबाड़ी के नाम से जानते है प्रेस के कार्यालय में घूसकर धमकी अड़ीबाजी के मामले में इसकी एम.पी.नगर पुलिस को तलाश है वहीं होशंगाबाद पुलिस भी इसकी तलाश में लगी थी। गोयल बिल्डर्स ने अपने तयशुदा गुण्डों के साथ विनय डेविड पत्रकार के ‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ कार्यालय में घुसकर विनय डेविड को रिवाल्वर अड़ाकर फिरौती कें जबरिया 15 लाख रूपये मांगे की थी व नहीं देने पर जान से मार देने की धमकियां दी थी, गोयल बिल्डर्स के संचालक अशोक गोयल ने अपने गुण्डों से रिवाल्वर की नोक पर धमकाया जा था ।
आरोपियों की ये सारी हरकते आफिस में लगे विडियो कैमरे में कैद हो गई। रिकार्डिंग सहित शिकायत थाना एम.पी.नगर में की गई जिस पर गम्भीरता से लेते हुए एम.पी.नगर के सी.एस.सी. श्री अरविन्द खरे ने पूरी विडियो फूटेज देखकर थाने एम.पी. नगर में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये थे । जिस पर पुलिस थाना एम.पी. नगर में धारा 387, 492, 294, 506 एवं 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी । फरौती अड़ीबाजी के षडय़ंत्र में शामिल अन्य चार आरोपियों अंचित गोयल, दिनेश राज, राकेश चदोले, संतोष जादोन को गिरफ्तार किया और 31 दिसम्बर 2012 को भोपाल सी.जी.एम. श्री सोनकर जी की कोर्ट में विभिन्न धाराओं के तहत पेश कर दिया। जबरिया वसूली अड़ीबाजी डराने धमकाने का मुख्य आरोपी अशोक गोयल लगातार भोपाल पुलिस को चकमा दे रहा था. कभी रायपुर तो कभी भोपाल के कुछ ठिकानों से पुलिस को गुमराह कर रहा है वहीं मौके का फायदा उठाकर न्यायालय में तीन बार अग्रिम जमानत पाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा गंभीर अपराध होने और आरोपियों की गिरफ्तारी आवश्यक बताये जाने पर न्यायालय ने तीनों बार अग्रिम जमानत खारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने के बाद अशोक गोयल ने हाई कोर्ट जबलपुर से अग्रिम जमानत हासिल कर ली। इस मामले में शहीद और उसका साथ फरार थे.
भोपाल // विनय डेविड - 9893221036
Posted by 23.04
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