दहेज लोभी ससुर पूरनलाल पटेल ने बहू को प्रताडि़त कर माँगे पांच लाख

दहेज लोभी ससुर पूरनलाल पटेल ने बहू को प्रताडि़त कर माँगे पांच लाख

पीडि़ता की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने किया अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज

ब्यूरो प्रमुख// अहसान अंसारी (सिहोरा// टी.ओ.सी. न्यूज चेनल)
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उल्लेखनीय है कि घटना कोतवाली थाना नरसिंहपुर के अन्तर्गत पाली मोहल्ला वार्ड क्र. 8 की है जहां पूरनलाल पटेल का परिवार रहता है। सिहोरा थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता (बदला नाम) आरती पटेल का मायका सिहोरा में है तथा उसकी शादी नरसिंहपुर के पाली मोहल्ला निवासी पूरनलाल पटेल के बड़े पुत्र राजेन्द्र कुमार के साथ हुई थी। पीडि़ता की सास सुशीलादेवी धार्मिक विचारधारा की महिला थी तथा शासकीय स्कूल में टीचर थी। 

 जिनका निधन 2004 में हो गया। उनके जीवनकाल राजेन्द्र एवं सत्येन्द्र कुमार दोनो भाई शांतिपूर्वक अलग-अलग रहते रहे हैं। तथा पीडि़ता का ससुर आरोपी पूरनलाल अपने छोटे पुत्र सत्येन्द्र के साथ पूर्व से रहते हैं। उल्लेखनीय है कि सुशीला देवी के निधन के तीन साल बाद पुत्र सत्येन्द्र एवं देवरानी अंजना के बहकाने से आरोपी पूरनलाल पीडि़ता को उलाहने देने लगा कि देवरानी अंजना के मायके से उसे दहेज में जमीन मिली है किन्तु पीडि़ता की शादी में कुछ नहीं मिला इसलिए वह मायके जाकर जमीन के बदले पांच लाख रूपये लेकर आये किन्तु पीडि़ता के मना करने पर ससुर पूरनलाल, देवर सत्येन्द्र, देवरानी अंजना तीनों रंजिश मानने लगे और पीडि़ता को तंग करने लगे। कभी-कभी आरोपीगण मेन गेट पर ताला लगाकर पीडि़ता तथा उसके बच्चों का आवागमन रोक देते और कभी पानी बंद करने की धमकी देते  थे। इस प्रकार आरोपी उसे दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे। उल्लेखनीय हैं कि पीडि़ता का पति बहुत ही सीधा व्यक्ति है वह धमकियों से हमेशा भयभीत रहता है। पीडि़ता के पति ने भी आरोपियों को समझाया किन्तु वे पांच लाख की जिद पर अड़े थे। पीडि़ता ने अपनी शिकायत में कहा हैं कि आरोपियों ने उसका जीना हराम कर दिया। 

मालुम हो कि विगत 8 जून रात 8 बजे की बात है पीडि़ता के पति के गैरहाजिरी में ससुर, देवर एवं देवरानी तीनों आरोपियों ने मिलकर पीडि़ता के घर के अंदर प्रवेश कर पीडि़ता को पकडक़र खूब झंगझोड़ा (धक्का मुक्की) की और पेट्रोल डालकर जिन्दा जलाने की धमकी दी तथा धक्का मारकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर किसी पटेल किरायेदार ने पीडि़ता का बीचबचाव किया। अत: भयभीत पीडि़ता दूसरे दिन अपने मायके पहुंचकर उक्त घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। अत: मजबूर पिता ने पुलिस (कानूून) का सहारा लिया और लिखित शिकायत सिहोरा थाने में पेश कराई पुलिस ने आरोपीगण के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 498/34 एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 8/013 पर प्रकरण कायम कर नरसिंहपुर को कोतवाली थाना डायरी भेजी गई। 
Posted by Unknown, Published at 06.18

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